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बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में शाखा प्रबंधक सहित 12 दोषी करार, सुनाई गई सजा l

नवीन चन्द्रा ( चीफ एडिटर, भारत न्यूज़ लाइव )

देहरादून l केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के एक प्रकरण में सीबीआई न्यायालय देहरादून ने दिनांक 31.03.2026 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बाजपुर शाखा (जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह डिंकर को दोषसिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्तगण—राम सिंह, हरजीत सिंह, दीवान सिंह, हरदत्त सिंह, जसवीर सिंह, बलकार सिंह, पूरण चंद, दीदार सिंह, महेश कुमार, गुरदीप सिंह एवं सोना सिंह—को भी दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल ₹3.3 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

उक्त प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 19.06.2018 को पंजीकृत किया गया था, जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, देहरादून से प्राप्त दिनांक 12.06.2018 की लिखित शिकायत पर आधारित था। जांच में यह आरोप स्थापित हुआ कि वर्ष 2014-15 के दौरान तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने एक निजी ट्रैक्टर डीलर के साथ आपराधिक साजिश कर बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए KCC/फसल ऋण एवं कृषि टर्म लोन का धोखाधड़ीपूर्ण स्वीकृति एवं वितरण किया।

आगे यह भी स्थापित हुआ कि फसल ऋण का उपयोग कृषि टर्म लोन हेतु मार्जिन मनी के रूप में किया गया तथा बैंक निधि ट्रैक्टर डीलर को प्रेषित की गई, जबकि वास्तविक रूप से कोई कृषि मशीनरी क्रय नहीं की गई, जिससे बैंक को ₹3,39,94,657 की वित्तीय क्षति हुई।

जांच पूर्ण होने के उपरांत आरोप-पत्र दिनांक 24.12.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार निर्णय पारित किया गया।

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