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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जया शेट्टी हत्या मामले में छोटा राजन के जमानत का रास्ता साफ, क्या होगी आगे की कार्रवाई?

भारत न्यूज़ लाइव

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में गैंगस्टर छोटा राजन की 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने राजन को जमानत देने के साथ ही 1 लाख रुपये का बॉंड भरने का आदेश दिया। हालांकि, अन्य आपराधिक मामलों के कारण राजन फिलहाल जेल में ही रहेगा।

जया शेट्टी की हत्या का मामला
4 मई, 2001 को मध्य मुंबई के गामदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल में जया शेट्टी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का आरोप छोटा राजन के गिरोह के दो सदस्यों पर लगा, जिन्होंने उन्हें गोली मारी। जांच में यह सामने आया कि जया को छोटा राजन के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे। पैसे न चुकाने के कारण उनकी हत्या की गई।

छोटा राजन की आपराधिक पृष्ठभूमि
छोटा राजन पहले से ही एक अन्य मामले में सजा काट रहा है, जिसमें उसे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी। वर्तमान में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

डॉ. दत्ता सामंत की हत्या का मामला
छोटा राजन को पिछले साल एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अदालत ने प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया। डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में राजन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

राजन की गिरफ्तारी और आगे की चुनौतियाँ
छोटा राजन को 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया था। उसके खिलाफ सभी लंबित मामले फिर से सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। अब देखते हैं कि जमानत मिलने के बाद राजन के खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या वह अपनी अन्य आपराधिक गतिविधियों से मुक्त हो पाएगा।

यह फैसला एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, जो न केवल राजन के लिए बल्कि पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती बन सकता है।

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