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21 दिसंबर को GST Council Meeting में राज्यों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी।
मुख्य बातें:
- वर्तमान कर व्यवस्था:
- ATF पर फिलहाल केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क और राज्यों का वैट (VAT) लगता है।
- वैट की दरें राज्य-वार भिन्न होती हैं।
- राज्यों का तर्क:
- राज्यों ने ATF को क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल की श्रेणी में माना।
- केवल ATF को अलग से जीएसटी में शामिल करना उचित नहीं समझा।
- उद्योग की मांग:
- सिविल एविएशन मंत्रालय और उद्योग लंबे समय से ATF को जीएसटी के तहत लाने की मांग कर रहे हैं।
विशेष:
ATF पर मौजूदा कर प्रणाली जारी रहेगी। GST Council Meeting के इस निर्णय के बाद विमानन क्षेत्र में सुधार की संभावना पर सवाल खड़े हुए हैं।
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