जाखणीधार में बाल यौन शोषण रोकथाम पर एकदिवसीय विधिक जनजागरूकता शिविर आयोजित

विक्रम सिंह कठैत ( एडिटर) ,भारत न्यूज़ लाइव
टिहरी गढ़वाल। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही के निर्देशन में मंगलवार, 18 नवम्बर को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जाखणीधार में “बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम एवं उपचार के लिए विश्व दिवस” के अवसर पर एकदिवसीय विधिक जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर की गई, जिसने वातावरण को गरिमामय बना दिया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने छात्रों को बाल यौन शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधिक जानकारी युवाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति न केवल जागरूक बनाती है, बल्कि उन्हें समाज में सुरक्षित और सतर्क रहने की क्षमता भी प्रदान करती है। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मिंया ने मोटर वाहन अधिनियम तथा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, कानूनी नियमों का पालन तथा दुर्घटनाओं की स्थिति में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया से अवगत कराया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविन्द्र सिंह नेगी, ग्राम पंचायत नवाकोट की प्रधान यशोदा देवी, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिका, कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अधिकारमित्र सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जिन्होंने विधिक जागरूकता से जुड़ी जानकारी को रुचि एवं गंभीरता से ग्रहण किया।
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