
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर बाजार में 15 अक्टूबर को स्कूटी पार्क करने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप में बदल गया। इस विवाद के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियातन गौचर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस और प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है।
घटना की शुरुआत तब हुई जब गौचर में रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने वाले कैलाश बिष्ट अपनी दुकान के नीचे स्कूटी पार्क कर रहे थे। इसी दौरान, मसाले की ठेली लगाने वाले शरीफ और उनके बेटे सलमान ने कैलाश से स्कूटी अन्य जगह पार्क करने का अनुरोध किया। कैलाश ने अपनी दुकान की पार्किंग का हवाला देकर स्कूटी हटाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़कर हाथापाई में बदल गई। इस झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस चौकी गौचर के प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद बिल्जवाण मयफोर्स मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

प्रशासन ने जारी किए आदेश (फोटो- चमोली प्रशासन.)
इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां भी विवाद शांत नहीं हुआ। दोनों पक्षों के अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे और वहां फिर से झगड़ा हुआ। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने गौचर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया।
परगना कर्णप्रयाग के मजिस्ट्रेट संतोष कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गौचर और कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र तथा आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत, इलाके में लाउडस्पीकर का प्रयोग, हथियार लेकर चलने और पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा नारेबाजी और जुलूस निकालने पर भी रोक है। धारा 163 का यह आदेश 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे से प्रभावी हो चुका है। कानून के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे।


